Agniveer के बाद Railway ने भी बदला Selection Rules, देखें क्या है नया नियम

भारतीय रेलवे (India Railway) ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ग्रुप ए रेलवे में भर्ती होने वाले नए अधिकारियों को सीधे मुख्यालय में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उन्हें 10 साल फील्ड में ड्यूटी करते हुए बिताने होंगे। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इस बात की जानकारी दी है.
फील्ड में 10 साल बिताने के बाद ही ग्रुप ए के अधिकारी को रेलवे मुख्यालय में तैनात किया जा सकता है। अभी तक के नियमों के तहत भर्ती होने के बाद उन्हें सीधे मुख्यालय भेज दिया जाता था। रेलवे बोर्ड (Board Of Railway) ने ये भी बताया है कि आखिर क्यों लिया गया है ये बड़ा और सख्त फैसला? रेलवे का क्या फायदा?
रेलवे ग्रुप ए भर्ती: क्यों बदले नियम?
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'सीधी भर्ती ग्रुप ए (Railway Group A) से आने वाले रेलवे अधिकारियों को फील्ड में काम करने का जरूरी अनुभव मिल सकता है. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें उनकी सेवा के पहले 10 वर्षों के लिए फील्ड में तैनात किया जाएगा। इस दौरान उन्हें रेलवे मुख्यालय में पदस्थापन नहीं किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि मुख्यालय में सुविधाजनक पदों पर आने से पहले अधिकारियों को फील्ड में काम करने का पर्याप्त अनुभव मिल सके.
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इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए अधिकारियों ने कहा, 'फील्ड (Railway Fild Officer) में तैनाती रेलवे के लिए जरूरी, डिमांडिंग और ज्यादा प्रोडक्टिव है। यह युवा अधिकारियों को ऐसी चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है, जिनका उन्हें आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि रेलवे में निर्णय लेने वाले जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'वे इलाके में शुरुआती तैनाती के साथ जमीनी हकीकत का सामना कर सकेंगे। वे यह भी सीख सकेंगे कि ग्रामीण इलाकों में कैसे रहना है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अक्सर अभाव रहता है।
रेलवे पोस्टिंग: अपवाद सीधे मुख्यालय में मिलेगा
हाल ही में, आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एके लाहोटी ने महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों से पूरे देश में दुर्घटना स्थलों पर जाने और स्थिति का समाधान करने को कहा।
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रेलवे बोर्ड द्वारा 21 फरवरी को जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आपात स्थिति में किसी अधिकारी को संबंधित महाप्रबंधक के अनुमोदन से वैध एवं उचित कारणों से ही मुख्यालय पर तैनात किया जा सकता है. रेलवे के ग्रुप ए अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा किया जाता है।