home page

वाहन चालक ध्यान दें, अगर गाड़ी के लगी है ये नंबर प्लेट तो कटेगा 10000 रुपये का चालान, 1 जनवरी से नियम लागु

 | 
new Traffic Rule
Traffic Rules 2023: भारत सरकार ने सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और रंग-कोडित स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। नया नियम एक जनवरी से लागू हो गया है। अगर आपके वाहन पर HSRP नंबर प्लेट नहीं है, तो इसे तुरंत लगवा लें। अगर चेकिंग के दौरान कोई वाहन इस नंबर प्लेट के साथ नहीं मिलता है तो उस पर 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन जारी की थी। जिसके बाद 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर होना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक एक जनवरी से इस नंबर प्लेट को नहीं लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

एचएसआरपी क्या है?
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी नंबर प्लेट होती है और इसे कम से कम दो गैर-पुन: प्रयोज्य स्नैप-ऑन लॉक के माध्यम से वाहन से जोड़ा जाता है। इसका फायदा यह है कि इन्हें न तो आसानी से वाहन से हटाया जा सकता है और न ही हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। प्लेट में ऊपरी बाएँ कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का 20 मिमी x 20 मिमी का होलोग्राम गर्म मुहर लगा हुआ है।

प्लेट पर एक गुप्त नंबर लिखा होता है
इस प्लेट के निचले बाएं कोने पर लेजर से 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या (पिन) लिखी होती है। HSRP में अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप वाली फिल्म भी है, जिसमें 'INDIA' को 45 डिग्री के कोण पर उकेरा गया है। HSPR प्लेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस वाहन से जुड़ी होती है जहां इसे लगाया जाता है।

HSRP नंबर प्लेट की कीमत क्या है?
HSRP प्लेट की कीमत दोपहिया वाहनों के लिए लगभग 400 रुपये से शुरू होती है और श्रेणी के आधार पर चौपहिया वाहनों के लिए 1,100 रुपये तक जाती है। रंग-कोडित स्टिकर (पेट्रोल डीजल या सीएनजी संचालित इंजन की पहचान करने के लिए) प्राप्त करने के लिए मालिक को 100 रुपये का भुगतान करना होगा।