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Pan Card की जगह Aadhaar से ही चलेगा काम! अभी क्या है पैन कार्ड से जुड़ा नियम, जानिए

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govt Vacancy,  अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और आपको अक्सर वित्तीय लेन-देन में इसकी जरूरत पड़ती है तो आने वाले बजट में सरकार आपको बड़ी राहत दे सकती है।

बजट 2023-24 (बजट 2023-24) में केंद्र सरकार कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। क्योंकि अगर आधार कार्ड पहले से मौजूद है तो वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड की जरूरत खत्म हो सकती है।

बैंकों ने सरकार को इसका सुझाव दिया है। इन वित्तीय संस्थानों का कहना है कि चूंकि खाते आधार से लिंक हैं, इसलिए पैन की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल, इस कदम का मकसद वित्तीय संस्थानों और बैंकों की मांग के मुताबिक नियमों को आसान बनाना है।
पैन कार्ड मौजूदा नियमों के तहत अनिवार्य है

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव मिले हैं और उनका निरीक्षण किया जा रहा है. फिलहाल वित्तीय लेनदेन के दौरान अगर पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो आयकर कानून की धारा 206एए के मुताबिक अगर पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो लेनदेन पर 20 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रावधान है. . अधिकारी ने कहा कि कुछ बैंक ग्राहकों ने आयकर अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है, क्योंकि बैंकों से कर्ज को लेकर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं.

 

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ग्राहकों को राहत देने की मांग

कुछ बैंक चाहते हैं कि आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि मौजूदा प्रणाली के कारण अनावश्यक भ्रम से बचा जा सके। अधिकारी ने कहा कि मामले पर एक संभावित स्पष्टीकरण एक निर्दिष्ट सीमा निर्धारित कर सकता है जिसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

दरअसल बैंक से पैसों के लेन-देन के दौरान कुछ दिक्कतें आईं और धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड लागू किया गया. इसलिए अगर कोई ग्राहक बड़ी रकम का लेन-देन करता है तो पैन कार्ड की जरूरत होती है।

जानकारों का मानना ​​है कि अगर पैन कार्ड को लेकर सरकार यह फैसला लेती है तो इससे करदाताओं को फायदा होगा। हालांकि, कुछ लेनदेन में उच्च कर कटौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एक साल के दौरान 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होता है।