अब जेब्रा क्रॉसिंग को पार करने पर भी नही कटेगा चालान, जाने New Traffic Rule

अभी तक ऐसे लोगों का भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालान कर देती थी। इसके विरोध में कुछ लोग पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपने ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) में संसोधन किया। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) का यह निर्देश लागू हो गया है।
बता दें कि चंडीगढ़ (Chandigarh) में जेब्रा क्रॉसिंग (zebra crossing Line) को लेकर ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्ती बरतती है। शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ऐसे वाहन चालकों का तुरंत चालान (Challan) काटा जाता है। एक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, बीते कुछ दिनों में देखा गया कि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देने के चक्कर में जेब्रा क्रॉसिंग (zebra crossing Line) को क्रॉस करने वाले वाहनों का भी चालान कट गया था।
ट्रैफिक पुलिस (Traffice Police) की तरफ से बताया गया कि, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड व अन्य इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देते समय ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर भी वाहन चालक का चालन नहीं काटा जाता, लेकिन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ऑटोमैटिक चालान कट रहे हैं। इसलिए लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी दी गई है।
इस नियम की जानकारी देने के साथ ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी किया है। पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देते समय चालान कटने पर लोग olice-command@chd.gov.in पर चालान की कॉपी के साथ जानकारी भेज सकते हैं। इसके अलावा वाहन चालक सेक्टर-29 स्थित चालान भुगतान केंद्र में भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद वीडियो के माध्य से ऐसे चालान की पुष्टि की जाएगी। जांच में अगर चालान गलत पाया गया तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद गलत चालान समस्या का समाधान 48 घंटे में कर दिया जाता है।