Haryana Plot Registry को लेकर बड़ी खुशखबरी, फटाफट देखें अपडेट

Haryana Plot Registry हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने हरियाणा के बड़े शहरों में 180 गज से कम फ्लोर वाइज बने मकानों की रजिस्ट्री का रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से गुरुग्राम और पंचकूला जैसे कई बड़े शहरों में हजारों मकान ऐसे बताए जा रहे थे, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये मंजिलें 180 गज से कम थीं.
इस मामले में बड़ा पेंच तब था जब फ्लोर का मालिक जरूरत पड़ने पर इसे ट्रांसफर या बेचना चाहता था। इन सबके पीछे बिल्डर लॉबी का भी हाथ बताया जा रहा था। खैर, अब 180 गज से कम एरिया में बने फ्लोर के रजिस्ट्रेशन का रास्ता खुल गया है। अमर उजाला से बातचीत में हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश दे दिए गए हैं।
आरटीआई आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने दायर की थी
गुरुग्राम में रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी मीनाक्षी के मुताबिक, उन्होंने 2004 में एक नामी बिल्डर एजेंसी से गुरुग्राम में 172 गज की मंजिल ली थी, लेकिन आज तक वह उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी. हरियाणा के राजपत्र में इस मामले में कोई सूचना नहीं है। उन्होंने नवंबर 2022 में आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला है
हजारों को लाभ मिलेगा, बिल्डरों का एकाधिकार खत्म होगा
पंचकूला निवासी धीरज कक्कड़ के मुताबिक हरियाणा में ऐसे हजारों फ्लोर ओनर हैं। जिनकी मंजिल 180 गज से कम है और वे चाहकर भी अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं करा सके। अब इन आदेशों से उन हजारों लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। यह भी पता चला है कि बिल्डर लॉबी 180 गज से कम के ऐसे फ्लोर को बिना रजिस्ट्री के एग्रीमेंट पर बेच देती थी, ताकि बिक्री होने पर यह फ्लोर उनके जरिए अगले ग्राहक को बेचा जा सके. अब इन बिल्डरों का एकाधिकार कम होगा।