हरियाणा 6600 कांस्टेबल भर्ती पर रोक मामले में 5 जनवरी को होगी सुनवाई, देखें हाईकोर्ट का आदेश

याचिका दाखिल करते हुए 41 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और जब नियुक्ति का समय आया तो सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई।
याची ने कहा कि सामान्यीकरण की नीति के चलते एक पाली में अच्छा स्कोर करने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है. पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने बताया था कि भर्ती में पंजाब पुलिस नियमावली के तहत 12वीं स्तर के प्रश्न शामिल हैं। इस भर्ती के लिए 24 पेपर तैयार किए गए थे।
हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि वह इन सभी पेपर्स की जांच करे और डिफिकल्टी लेवल पर रिपोर्ट फाइल करे। हाई कोर्ट ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भर्ती में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मलाइजेशन पर्सेंटाइल फॉर्मूले पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया था।
इसके साथ ही अगली सुनवाई पर एक विशेषज्ञ को कोर्ट में भेजने का आदेश दिया जो इस मामले में कोर्ट की मदद कर सके. इस मामले में हाईकोर्ट ने छह फरवरी की तारीख तय की थी। अब प्रभावित पक्ष ने अर्जी दाखिल कर स्टे हटाने और जल्द सुनवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए अब 5 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है.