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हरियाणा में भर्ती हुए क्लर्क को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, देखें

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Govt Vacancy Jobs, HSSC Clerk Recruitment 2019: हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत भर्ती हुए लिपिकों, जिन्होंने उसी विभाग या अन्य विभागों में दी गई ज्वाइिंग तिथि के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था तथा संशोधित परिणामों के उपरांत जिनको उसी विभाग या अन्य विभाग में ज्वाइनिंग दी गई है, उनकी सेवा के बीच के समय को 'अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि' के रूप में गणना करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी प्रशासनिक, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया है। 

परिपत्र के अनुसार प्रशासनिक सचिव ऐसे उम्मीदवारों की 'अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि' की यथार्थ/ वास्तविक गणना के लिए अपने-अपने विभागों के मामले हरियाणा सिविल सेवाएं ( सामान्य ) नियम-2016 के नियम-8 ( 10 ) के तहत वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।