पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत किसानों को 75% Subsidy पर दिए जाएंगे सोलर पंप, 7 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन, तैयार रखें ये कागज

किसानों के लिए सरकार बड़ी ही खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए 3-एचपी, 5-एचपी, 7.5-एचपी व 10-एचपी सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 23 अगस्त से सरल हरियाणा डाटजीओवीडाटइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए हिसार की अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से अपनी खेती करने वाले किसान सोलर पंप लगवाकर अनुदान का लाभ प्राप्त सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेगें।
जरूरी दस्तावेज (Important Date)
- परिवार पहचान- पत्र, आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी
- जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी
- जहां सोलर पंप लगवाना है, वहां की जानकारी दर्ज करवानी होगी
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा.
यहां नवीन आवेदन करें, पर Click कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करें.
यहां पर किसान को अपना वहीं मोबाइल नंबर देना होगा जिससे वह पंजीकरण कर रहा है ताकि एप्लीकेशन मोबाइल पर OTP भेजा जा सकें.
OTP सत्यापन के बाद किसान की सामान्य जानकारी दर्ज की जाएगी. यहां किसान अपनी जानकारी दर्ज कर Submit कर सकता हैं.
जिसके बाद आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको ऑनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढायेगा.
यदि किसान स्वयं अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढना होगा.
पेमेंट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा तथा SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो जाएगी.
अनुदान का उठाएं लाभ
हिसार की अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से फसलों में सिंचाई करने वाले किसान सोलर पंप लगवाकर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है…
किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेंगे.