सुकन्या समृद्धि के तहत अब तीन बेटियों का भी खुल सकेगा खाता, यहां जानिए डिटेल्स

सरकार की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इतना ही नहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के नाम पर छोटी-छोटी बचत कर सकता है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना, खाता बंद करना आसान हो गया है.
तीन बेटियों का भी खाता खुलवाया जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के नाम पर हर महीने एक छोटी राशि बचती है। इस योजना में निवेश करने पर बेटी के 21 साल की होने पर उसे लाखों रुपये मिलते हैं। नए नियमों के तहत अगर एक बेटी के बाद जुड़वा बेटी होती है तो अब दोनों के लिए खाता खोलने का प्रावधान किया गया है. इस तरह आप तीन बेटियों को इस योजना में लाभ पहुंचा सकते हैं।
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खाता 250 रुपए से खुलवाया जा सकता है
इसके साथ ही पहले यह नियम था कि 18 साल की उम्र में खाते में जमा रकम और ब्याज की आधी रकम और 21 साल की उम्र में पूरी रकम निकाली जा सकती है। वहीं, डाक अधीक्षक ने बताया कि इस योजना में पहली दो बेटियों के खाते में 80सी के तहत कर छूट का प्रावधान था. इसमें से तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिला, लेकिन नए नियम के बाद अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वा बेटियां हैं तो दोनों के लिए खाता खुलवाने की सुविधा है. अगर किसी पिता की तीन बेटियां हैं तो वह तीनों के नाम से पैसा जमा करा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये सालाना जमा किया जा सकता है। खाता न्यूनतम राशि पर चूक करता है। यदि खाता पुनः सक्रिय नहीं किया जाता है, तो परिपक्वता तक लागू दर पर खाते में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान जारी रहेगा।
18 साल के बाद बेटी खाता ऑपरेट कर सकती है
सुकन्या समृद्धि योजना में पहला नियम था कि बेटी 10 साल की उम्र में अकाउंट ऑपरेट कर सकती थी। नए नियमों के मुताबिक, 18 साल से पहले की बेटियों को अकाउंट अपडेट कराने की इजाजत नहीं है। इससे पहले अभिभावक या माता-पिता ही खाते का संचालन कर सकेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें से कोई एक देना होगा। एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड मान्य हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद खाता खोला जाएगा.