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जन्म से लेकर विवाह तक बेटियों का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, करना होगा बस इतना काम

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govt Vacancy, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च वहन कर रही है। लड़कियों की पढ़ाई और शादी पर सरकार लाखों रुपए खर्च करेगी। जानिए लाभ की पात्रता और आवेदन कैसे करें।

 Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की है। लड़कियों को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना में लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लड़कियों की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है।

कैसे उठाएं योजना का लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों की दो बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहली किश्त बालिका के जन्म के समय दी जाती है। दूसरी किस्त बालिकाओं के टीकाकरण के लिए दी जाती है। 01/04/2019 को या उसके बाद जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को 2000 रुपये की राशि एकमुश्त दी जाएगी। श्रेणी II में वे बालिकाएं शामिल हैं जिनका एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण किया गया है और जिनका जन्म 01/04/2018 से पहले नहीं हुआ है। उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे।

छठी कक्षा में प्रवेश के समय 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। 8वीं कक्षा में प्रवेश के समय 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं पास करने पर 7000 और 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 8000 रुपये। यह शिक्षा-दीक्षा और पढ़ाई का मामला है। बेटियों के 21 साल पूरे होने पर सरकार उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है

 

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क्या हैं कन्या सुमंगला योजना की शर्तें?
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
निवास के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल को स्वीकार किया जाएगा।
लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए।
एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
योजना का लाभ परिवार की केवल दो लड़कियों को ही मिल सकता है।
यदि किसी महिला की पहली संतान एक लड़की है और अगले प्रसव में जुड़वां लड़कियां होती हैं, तो तीनों लड़कियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा।
यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो जैविक एवं कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।
 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल पर क्लिक करें
आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। जो भी जानकारी मांगी जाए उसे भरें।
उम्मीदवार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर भरना होगा।
सबमिट बटन दबाएं।
आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
उस ओटीपी को फॉर्म में दर्ज करें।
इसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
यूजर आईडी और पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा।
फिर से लॉगिन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।

 

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पैसा कैसे मिलेगा
योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि उसके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि लाभार्थी नाबालिग है तो देय राशि माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में, पैसा माता-पिता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि लाभार्थी वयस्क हो जाता है, तो देय राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ध्यान दें, माता-पिता की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।

इन बातों का रखें ध्यान
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तथापि, जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना आवेदन ऑफ़लाइन बीडीओ/एसडीएम/प्रोबेशनरी ऑफिसर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।