PM Yojana : इस सरकारी योजना में बेहद कम प्रीमियम जमा करके पाएं 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर

Govt Vacancy, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: एक समय था जब देश का अमीर और मध्यम वर्ग ही बीमा कवर का खर्च उठा सकता था। लेकिन बदलते समय के साथ सरकार ने गरीबों को बीमा कवर देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में की थी। इस योजना के तहत सरकार देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को बीमा कवर का लाभ देना चाहती है। योजना की शुरुआत के साथ ही इस योजना में पहले पॉलिसीधारक को 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिल रहा था। सरकार ने हाल ही में जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसका सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया है। ऐसे में अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
यहां जानें योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें-
सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी।
यह प्लान टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरह काम करता है जो 1 जून से 31 मई तक वैध है।
यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। वहीं, दुर्घटना में विकलांगता होने पर आपको 1 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है।
इस पॉलिसी में 18 साल से 50 साल के बीच का व्यक्ति निवेश कर सकता है।
इस पॉलिसी में ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए प्रीमियम की कटौती की जाती है। ऐसे में 1 जून को आपके बचत खाते से पैसे अपने आप कट जाते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है यह दस्तावेज-
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक विवरण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में जाना होगा। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलआईसी की शाखा में जाकर योजना फॉर्म भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करें। इसके बाद हर साल 1 जून को आपके खाते से प्रीमियम के रूप में पैसा डीबीटी के जरिए जमा हो जाएगा।
बीमा क्लेम कैसे करें?
बीमा पॉलिसी पर दावा करने का अधिकार सिर्फ नॉमिनी के पास होता है। इसके अलावा पॉलिसीधारक विकलांगता बीमा के लिए भी दावा कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी को पॉलिसीधारक का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दुर्घटना की स्थिति में डिस्चार्ज रसीद दिखाकर पॉलिसी क्लेम करनी होगी।