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अब किसानों को 2000 रुपये किस्‍त के साथ मिलेगी 3000 की गारंटीड मासिक पेंशन, जानिए कैसे?

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 Govt Vacancy, PM Kisan Maandhan Pension Scheme : केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी 6000 रुपये सालाना देती है। अब तक किसानों के खाते में 11 किस्त यानी 22 हजार रुपए आ चुके हैं। किसानों की आर्थिक मदद और उनके बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सरकार ने पेंशन सुविधा 'पीएम किसान मानधन पेंशन योजना' भी शुरू की है.

किसानों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी

पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान के खाताधारक हैं तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। पीएम किसान मानधन योजना में आपका सीधा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इस योजना में कई बेहतरीन विशेषताएं और लाभ हैं।

पीएम किसान मानधन योजना क्या है?

पीएम किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की है. इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलती है।

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पारिश्रमिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. आयु प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. खेत का खसरा
6. बैंक खाता पासबुक
7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी

इस योजना में पंजीकृत किसान को उम्र के अनुसार मासिक निवेश पर न्यूनतम 3000 रुपये मासिक या 60 वर्ष की आयु के बाद 36,000 रुपये सालाना की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये मासिक निवेश करना होगा। पीएम किसान मानधन में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. पारिवारिक पेंशन में केवल पति/पत्नी शामिल हैं।

पीएम किसान लाभार्थी को कैसे होगा फायदा?

पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि सीधे किसान के खाते में जारी की जाती है। अगर इसके खाताधारक पेंशन योजना पीएम किसान मानधन में हिस्सा लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा. साथ ही, यदि किसान इस विकल्प को चुनता है, तो इन 3 किस्तों में प्राप्त राशि से पेंशन योजना में हर महीने काटे जाने वाले अंशदान की भी कटौती की जाएगी। यानी इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को अपनी जेब से पैसा नहीं देना होगा।