सरकार की इस योजना में हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये, जानिए कैसे करें अप्लाई

Govt Vacancy, पीएम किसान मानधन योजना अगर आप हर महीने 3000 हजार रुपये की निश्चित राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सरकार की इस योजना में आवेदन करना होगा। इसमें सरकार हर महीने पैसा देती है बशर्ते आप पात्र लाभार्थी की श्रेणी में आते हों।
PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चला रही है। किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके मद्देनजर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए चलाई जा रही इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान मानधन योजना।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे/सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
क्या है इस योजना की पात्रता ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक तरह की किसान पेंशन योजना है, जिसका प्रीमियम किसानों को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार ऐसे किसानों का नाम उनके राज्य के भू-अभिलेख में भी होना चाहिए। इसके अलावा केवल वही किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।
शर्तें क्या हैं?
किसान के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना चाहिए। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान को यह राशि अपनी जेब से जमा नहीं करनी होगी। पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय से इस योजना की किस्त जमा की जा सकती है। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान पेंशन राशि के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
कैसे तय होता है प्रीमियम?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आपको कितनी किस्त देनी है यह आपकी उम्र के हिसाब से तय होता है। उम्र कम है तो प्रीमियम भी कम है, उम्र ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। किसान की उम्र कम होने पर अंशदान की अवधि लंबी होती है, जिससे प्रीमियम कम हो जाता है, जबकि उम्र अधिक होने पर प्रीमियम बढ़ जाता है।
योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
नामांकन प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेक या बैंक स्टेटमेंट साथ लाएं।
योजना में नामांकन करते समय पैसा ग्राम स्तर के उद्यमी (वीएलई) को दिया जाएगा।
वीएलई लाभार्थी के आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा।
वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य पारिवारिक विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
स्वचालित प्रणाली यह गणना करेगी कि लाभार्थी की आयु के अनुसार कितनी मासिक पेंशन उत्पन्न होती है।
एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएएन) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा।
पीएम किसान पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है?
जो लोग किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना आदि का लाभ उठा रहे हैं।
जो किसान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पेशेवर लोग और सरकारी कर्मचारी, भले ही उनके पास खेती के लिए जमीन हो, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार होंगे। बता दें कि यह फैमिली पेंशन सिर्फ पति या पत्नी के लिए ही लागू है।