इस योजना का उठाना चाहते है लाभ, तो 6 महीने के अंदर करवाएं शादी का पंजीकरण

Govt Vacancy, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसके लिए बेहद आसान इंतजाम किए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सरल पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन शादी के छह महीने के अंदर कराना होगा।
योजना की जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण अभीर ने कहा कि जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी पुत्री का विवाह के छह माह पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पंजीकरण के बाद ही विवाहिता के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जायेगा. लाभार्थी स्वयं पंजीकरण कराने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
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कॉमन सेंटर सर्विस में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। डीसी ने कहा कि यदि अनुसूचित एवं छूट प्राप्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जायेगा. सभी श्रेणी की विधवा, निराश्रित महिला, अनाथ, यदि वे बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।