ओपन एवं डिस्टेंस कोर्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, फार्म भरने से पहले जान लें नए नियम

इस संबंध में आयोग ने कहा है कि, 'विश्वविद्यालय अब यूजीसी से अनुमति लेने के बाद ही ओपन और डिस्टेंस कोर्स चला सकते हैं। यूजीसी भी इन पाठ्यक्रमों की अनुमति तभी देगा जब वह इसके लिए अपनाए गए सभी नियमों से संतुष्ट होगा।
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उल्लेखनीय है कि पहले विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व अनुमति के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शुरू कर सकते थे, इसके लिए केवल संस्थानों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होता था। नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को पहले यूजीसी की मंजूरी लेनी होगी। इससे संबंधित आधिकारिक नोटिस यहां ugc.ac.in/pdfnews/9087783_Graded-Autonomy-First-Amendment-Regulation-2022.pdf पर चेक किया जा सकता है।